राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया
यदि आप अपने परिवार के राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें। यह कार्य आप ऑनलाइन अथवा अपने क्षेत्रीय पूर्ति कार्यालय (Ration Office) में जाकर ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (Address Proof)
- परिवार प्रमुख का राशन कार्ड
- नया सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र या पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- राज्य सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- "राशन कार्ड में संशोधन" या "Add Member" विकल्प चुनें।
- आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और पावती प्राप्त करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- नजदीकी राशन कार्यालय (Block/तहसील) जाएं।
- नाम जोड़ने का निर्धारित फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म कार्यालय में जमा करें और रसीद लें।
- जांच के बाद नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।
नोट: सभी दस्तावेज वैध व स्पष्ट होने चाहिए। बच्चों के नाम हेतु जन्म प्रमाण पत्र और विवाह के बाद पत्नी का नाम जोड़ने हेतु विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक हो सकता है।
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